जबलपुर के ग्वारीघाट में बिना अनुमति के विकसित की कालोनी, कालोनाइजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

जबलपुर के ग्वारीघाट में बिना अनुमति के विकसित की कालोनी, कालोनाइजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

प्रेषित समय :17:20:30 PM / Thu, Aug 6th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर। एमपी के जबलपुर स्थित पोलीपाथर क्षेत्र में बिना अनुमति के कालोनी विकसित कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने कालोनाइजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। 
                             पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ग्वारीघाट थाना में सुनील दुबे उम्र 57 वर्ष असिस्टेण्ट इंजीनियर प्रभारी कॉलोनी सेल नगर पालिका निगम ने लिखित शिकायत दी। जिसमे उल्लेख किया गया कि मौजा पालीपाथर खसरा नम्बर 18/2 रकवा 0.451 हेक्टेययर भूमि पर हिम्मत पटेल, रमेश कुमार दोनों के पिता चोखेलाल पटेल, श्रीमति रामेत्री पटेल सभी निवासी पटैल मोहल्ला रामपुर संत नगर, डेविस स्वामी निवासी नर्मदा रौड जबलपुर द्वारा अवैध कालोनी निर्माण किया गया है। जांच में पाया गया कि कालोनी को संयुक्त  संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास अनुमोदित नहीं कराया  गया है। म.प्र. नगर पालिका नियम 2021 के पावधानों के अनरूप कालोनी की विकसित अनुमति प्राप्त किये बगैर कालोनी विकसित की गई उक्त कालोनी निर्माताओं द्वारा म.प्र. नगर पालिका नियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है इस संबंध में कालोनाईजर को कार्यालयीन नोटिस जारी किए गए। इसके बाद भी अवैध कालोनी निर्माणकर्ताओं द्वारा उक्त नोटिस पत्र का कोई समाधानकारक जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही कालोनी की स्वीकृति संबंधी कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उक्त नोटिस पत्र जारी करने के बाद भी कालोनाईजर द्वारा स्थल पर विकास कार्य किये गये हैं। लिखित शिकायत पर पुलिस ने हिम्मत पटेल, रमेश पटेल, रामेत्री पटेल, चोखेलाल पटेल, डेविस स्वामी सभी निवासी ग्वारीघाट के विरूद्ध धारा 292(सी) म.प्र.नगर पालिका अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-