कटनी के ट्रांसपोर्ट नगर प्लाट के विवाद पर हाईकोर्ट का अह्म फैसला, निविदा आवंटन याचिका के होगा अधीन

कटनी के ट्रांसपोर्ट नगर प्लाट के विवाद पर हाईकोर्ट का अह्म फैसला, निविदा आवंटन याचिका के होगा अधीन

प्रेषित समय :18:33:53 PM / Thu, Aug 6th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर


जबलपुर। एमपी हाईक ोर्ट ने कटनी ट्रांसपोर्ट नगर के 115 भूखंडों की निविदा प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि निविदा के आधार पर होने वाला कोई भी आवंटन रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कटनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की याचिका पर दिया। एसोसिएशन की ओर से दीपक पंजवानी, नेहा भाटिया, स्वराज शुक्ला, विकास सिंह परमार और दिया रूचंदानी ने पैरवी की।
                       याचिका में कहा गया कि कटनी शहर में ट्रकों की आवाजाही रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1983 में पुरैनी की शासकीय भूमि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आवंटित की गई थी। योजना के तहत 114 ट्रांसपोर्टरों को भूखंड मिल चुके हैं, जबकि शेष 115 के आवंटन के बजाय नगर निगम ने अब निविदा के जरिए नीलामी शुरू कर दी है। एसोसिएशन ने इसे शासन के आदेश तथा हाईकोर्ट के 2006 के आदेश के विपरीत बताया। शासन ने प्रस्तावित भूमि का मूल्य करीब 44.88 करोड़ रुपये बताया और जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निविदा से होने वाला आवंटन याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। कानून विशेषज्ञों के अनुसार याचिका मंजूर होने पर आवंटन निरस्त होकर निविदाकार की राशि लौटाई जा सकती है।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-