भोपाल.अक्षय तृतीया के दिन शादियों को लेकर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी का आदेश सुर्खियों में है. कोरोना कर्फ्यू के चलते किसी भी जगह पर विवाह समारोह आयोजित नहीं होंगे. विवाह समारोह आयोजित होने पर संबंधित सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त की जाएगी तो सुपरवाइजर को निलंबित किया जाएगा. अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त के चलते बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते है. कोरोना कर्फ्यू के चलते शादियों पर फिलहाल प्रतिबंध है. सुपरवाइजर को कार्यकताओं के जरिए अपने-अपने सेक्टर में होने वाली शादियों की जानकारी जुटानी होगी. शादियों की जानकारी विभाग के साथ संबंधित थाने में देनी होगी.
शादियां रोकने को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग बैरसिया एकीकृत बाल विकास परियोजना क्रमांक 1 के परियोजना अधिकारी मृदुल मालवीय का आदेश चर्चाओं में है. आदेश में लिखा गया है कि परियोजना क्रमांक 01 के अंतर्गत आने वाली सभी सेक्टर में कोरोना कर्फ्यू के चलते किसी भी स्थान पर विवाह समारोह आयोजित नहीं होना चाहिए. अगर विवाह समारोह आयोजित होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर की जिम्मेदार होगी. शादियां होने पर संबंधित सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नौकरी से हटाने और सुपरवाइज़र को निलंबित करने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं.
कलेक्टर ने सामूहिक विवाह रोकने दिए निर्देश
अक्षय तृतीया के दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में सामूहिक विवाह समारोह के साथ बाल विवाह भी आयोजित होते हैं. ऐसे में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है,बाल विवाह और विवाह समारोह होने से पहले ही रोके जाए. कलेक्टर ने सामूहिक विवाह समारोह की आड़ में बाल विवाह रोकने 11परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया है. विवाह की सूचना देने के लिए अधिकारियों के नम्बर भी जारी किए गए है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज फ्री कराएगी सरकार..!
देश की पहली ब्लैक फंगस यूनिट एमपी के जबलपुर-भोपाल में लगेगी, अमेरिका के डाक्टर करेगें मदद
एमपी के इंदौर, भोपाल के बाद अब जबलपुर में ब्लैक फंगस का कहर, दो की मौत..!
Leave a Reply