नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में में आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी. लोग आज से घर बैठे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब ऑर्डर कर मंगवा सकेंगे. हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी. ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.
राज्य सरकार की ओर से जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. कोरोना के चलते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें.
फॉर्म एल-13 में लाइसेंस की जरूरत
शराब की होम डिलीवरी के लिए विक्रेता के पास फॉर्म एल-13 में लाइसेंस होना जरूरी है. एल-13 लाइसेंस धारक दुकानदारों को ही मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से बुक की गई शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी.
पिछले नियमों के तहत, होम डिलीवरी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, लेकिन एल -13 लाइसेंस धारकों को “आदेश केवल ई-मेल या फैक्स (टेलीफोन पर नहीं) के माध्यम से प्राप्त होने पर ही घरों में इस तरह की डिलीवरी करने की अनुमति दी गई थी”.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-‘शराब’ के साथ भगवान शिव का GIF, बीजेपी नेता ने इंस्टाग्राम पर दर्ज कराई FIR
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