पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला: परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को नहीं मिलेगा अनुकंपा का लाभ

पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला: परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को नहीं मिलेगा अनुकंपा का लाभ

प्रेषित समय :11:51:39 AM / Tue, Jul 6th, 2021

पटना. बिहार के पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकम्पा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है. जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय ने हरेंद्र कुमार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई की.

कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में थे. नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने विभाग को आवेदन दिया लेकिन विभाग ने उनके आवेदन को नामंजूर कर दिया.

आवेदन को नामंजूर करने का कारण बताया गया कि परिवार के अन्य सदस्य के सरकारी नौकरी में रहते हुए दूसरे सदस्य की अनुकंपा पर बहाली नहीं की जा सकती. पुलिस विभाग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.

इस बीच कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि आवेदक ने भी माना है कि उसका एक भाई पहले से सरकारी नौकरी में हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नही दी जा सकती. कोर्ट ने विभाग के निर्णय को सही ठहराते हुए आवेदक की अर्जी को खारिज कर दिया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

बिहार के मुंगेर में पूजा का प्रसाद खाकर बीमार पड़े 80 लोग, गांव में मचा हड़कंप

दिल्ली में फिर बढ़ेगा गर्मी का कहर, यूपी-बिहार सहित अनेक राज्यों में बारिश की संभावना

बिहार के पूर्णिया में ड्यूटी से लौट रहे एयरफोर्स स्टाफ की सरेआम गोली मारकर हत्या

ट्रेक्टर से टकराई इनोवा कार के परखच्चे उड़े, बिहार के किसान नेता सहित 2 की मौत, 3 घायल, देखे वीडियो

RJD में शामिल हुए पूर्व विधायक महेश्वर सिंह हजारी, कहा बिहार संभालने में नाकाम हैं नीतीश कुमार

भीषण गर्मी से दिल्लीवासियों को मिली राहत, यूपी-बिहार में बारिश की संभावना

Leave a Reply