जबलपुर में रेप के आरोपी शुभांग गोटिया को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जबलपुर में रेप के आरोपी शुभांग गोटिया को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

प्रेषित समय :15:59:30 PM / Tue, Sep 14th, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर/दिल्ली. मध्यप्रदेश के जबलपुर में छात्रा की मांग में सिंदूर भरकर तीन साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटियां को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी संबंधित कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करे, इसके बाद जमानत के लिए वहां की कोर्ट में आवेदन लगाए.

बताया जाता है कि शुभांग गोटिया निवासी राइट टाउन के खिलाफ जबलपुर के महिला थाना में 21 जून को छात्रा ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया, इसके बाद से ही आरोपी शुभांग गोटिया फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया, इसके बाद भी शुभांग गोटियां पुलिस की पकड़ से दूर रहा. इस दौरान आरोपी शुभांग गोटिया अग्रिम जमानत पाने के लिए प्रयास करता रहा, एमपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई. जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ अधिवक्ता आर. रमाकांत रेड्डी, राजुल श्रीवास्तव, चार अंबवानी व रजनीश चुन्नी खड़े हुए, वहीं पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता राशि बंसल ने अपना पक्ष रखा, दो पक्षों की दलीले सुनने के बाद  मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिल हिमा कोहली की बेंच ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं आदेश दिया कि वह ट्रायल कोर्ट में पहले आत्मसमर्पण करे, फिर वहां  पर जमानत के लिए आवेदन करें. गौरतलब है कि वर्ष 2018 में जबलपुर के केंट स्थित एक कालेज में अध्ययनरत छात्रा से शुभांग गोटियां की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता अभियान के दौरान मुलाकात हुई, उस वक्त शुभांग गोटिया अभाविप का महानगर मंत्री रहा, उसने छात्रा को अपने रसूख के बल पर प्यार के जाल में फंसाया और एक दिन उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए कहा कि अब वे पति-पत्नी हो गई, इसके बाद शुभांग द्वारा करीब तीन साल तक छात्रा का शारीरिक शोषण किया गया, जनवरी 2021 में जब छात्रा ने शादी करने के लिए कहा तो शुभांग ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह सब तो एक ढोंग था. इसके बाद भी छात्रा द्वारा शुभांग गोटिया से मिन्नते की जाती रही, लेकिन वह शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, 21 जून 2021 क ो छात्रा ने महिला थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत की, जिसपर पुलिस ने शुभांग गोटियां के खिलाफ प्रकरण बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर लिया. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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