पलपल संवाददाता, जबलपुर. कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर एमपी हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में अब सभी मामलों की वर्चुअल सुनवाई होगी. सभी अधिवक्ता, पक्षकार, एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध टैब वीसी लिंक से वर्चुअल सुनवाई के लिए मामलों का लिंक जनरेट कर सकते है, वहीं मुख्यपीठ व दोनों खंडपीठो में श्रेणीवार मामलों को ड्राप बाक्स मेें डालना होगा, भौतिक रुप से अब कोई भी आवेदन, दस्तावेज अब स्वीकार नहीं होगा.
हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ व इंदौर, ग्वालियर पीठ में वर्चुअल सुनवाई के लिए एक गाइड लाइन जारी की गई है, इस गाइडलाइन के अनुसार ही कोई भी आवेदन स्वीकार किया जाएगा. महाधिवक्ता कार्यालय को पर्याप्त संख्या में सरकारी अधिवक्ताओंए वकीलों के पैनल की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं. जिससे वर्चुअल तरीके से सुनवाई आसानी से हो सके. मुख्यपीठ सहित दोनों खंडपीठ में आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी. ड्रॉप बॉक्स में अधिवक्ता, पार्टी इन पर्सन, पंजीकृत लिपिक मामले, आवेदन, दस्तावेज आदि का भौतक रूप से डाल सकते हैं. कोई भी मामला, फाइल, आवेदन, दस्तावेज अभी काउंटरों के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा. मामलों का आवेदनए दस्तावेज आदि भी ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से दायर करने होंगे. लंबित मामलों में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन देना होगा. हालांकि नए दायर किए गए मामलों में तत्काल सुनवाई के लिए कोई आवेदन नहीं देना होगा. इसके लिए अधिवक्ता या व्यक्तिगत लोग मेंशन मेमो को भौतिक रूप से ड्रॉप बॉक्स में छोड़ सकते हैं.
इसके लिए सुबह 10.15 से सुबह 11.15 बजे का समय तय किया गया है. तत्काल सुनवाई वाले आवेदनों में स्पष्ट कारणए विशिष्टता बतानी होगी, अन्य पर विचार नहीं होगा. आवेदन के साथ लगाए गए किसी दस्तावेज या सुधार की स्थित में चूक को दूर करने का मौका भौतिक रूप से मिलेगा. इसके लिए जबलपुर मुख्यपीठ के प्रशासनिक ब्लॉक स्थित काउंटर पर संपर्क करना होगा. इसमें अधिवक्ता, पक्षकार व पंजीकृत लिपिक ही काउंटर पर भौतिक रूप से मामलों में सुधार करवा पाएंगे. इंदौर व ग्वालियर के लिए अलग से काउंटर की सुविधा बाद में घोषित होगी. कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट के प्रस्तुति केंद्र, नकल अनुभाग और अन्य अनुभागों या कार्यालयों से संपर्क नहीं करेगा. आदेशों, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करनी होगी. बार एसोसिएशन के कार्यालय, हॉल बंद रहेंगे, कैंटीन भी बंद रहेगा. हाईकोर्ट परिसर में वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को हाईकोर्ट परिसर में विशिष्ट निर्देश पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी. ऐसे लोगों को प्रवेश गेट पर एक आईडी प्रूफ पेश करना होगा. मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइजेशन करना होगा.
जिला कोर्ट में होगी दोनों तरह से सुनवाई-
इधर प्रधान जिला एवं सत्र न्ययाधीश नवीन कुमार सक्सेना ने परिपत्र जारी करते हुए जबलपुर, सिहोरा व पाटन कोर्ट को आदेश जारी किया है कि पुराने मामलों की भौतिक रूप से सुनवाई करें. वहीं नए मामले वर्चुअल सुने जाएंगे. इस दौरान अदालत परिसर में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा. बिना किसी कार्य के कोई भी न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी में जबलपुर में हैत्थ केयर, फ्रंट लाइन वर्करों को लगने लगा प्रिकॉशन डोज
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