एमपी हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने के दिए आदेश

एमपी हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने के दिए आदेश

प्रेषित समय :21:07:13 PM / Wed, Apr 12th, 2023

पलपल संवाददाता, जबलपुर/छिंदवाड़ा. एमपी हाईकोर्ट ने एक वारंट तामीली के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश दिए है. एसपी श्री वर्मा पर हाईकोर्ट की अवमानना का आरोप है.

हाईकोर्ट ने एक गिरफ्तारी वारंट की तामील कराने के आदेश दिए थे. जिसपर छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा ने वारंट तामील करने के बजाय पक्षकार का तबादला होने से वारंट तामील न होने का पत्र लिखा था. इसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने स्वयं पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को वारंट तामील करने के आदेश देते हुए छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि विनायक वर्मा रेल एसपी से छिंदवाड़ा एसपी के रुप में कुछ दिन पहले ही स्थानान्तरण हुआ है.

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