नई दिल्ली. ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को केंद्र सरकार द्वारा मिले तीसरे एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईडी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज्यादा खुशी मनाने वाले भ्रम में न रहें. न ईडी की शक्तियां कम हुई है न ही भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ही रुकेगी.
सीवीसी अधिनियम में संशोधन बरकरार रहेगा
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईडी मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं लेकिन उनको अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने कहा कि सीवीसी अधिनियम में संशोधन को बकायदा संसद में विधिवत तरीके से पारित किया गया था. उसको कोर्ट ने बरकरार रखा है. भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेंगी.
उन्होंने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर है. उसका उद्देश्य बिल्कुल भी क्लियर है. वह अपने उद्देश्य यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच जारी रखेगी. अमित शाह ने कहा कि ईडी निदेशक कौन है - यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका में रहेगा, वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले भ्रष्टाचारियों पर लगातार अपनी नजर रखेगा.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को मिले तीसरे एक्सटेंशन को अवैध करार दिया. कॉमन कॉज नामक संस्था की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुको से दिल्ली के एलजी को लगा झटका, यमुना पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष बनाने पर लगाई रोक
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