जबलपुर. पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल प्रशासन के अपने रनिंग स्टाफ (क्रू) के अवकाश संबंधित एक आदेश से जमकर बवाल मच गया है. रनिंग स्टाफ इस आदेश से आक्रोशित हो गये हैं. वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पमरे महाप्रबंधक के समक्ष मामला उठाने का निर्णय लिया है, वहीं जबलपुर रेल मंडल की क्रू लॉबी जबलपुर, कटनी, सतना, सागर आदि में गेट मीटिंग भी की जा रही है.
रेल संचालन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े स्टाफ रनिंग स्टाफ जिनमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, शंटर आदि शामिल हैं, इन स्टाफ पर हजारों यात्रियों व करोड़ों, अरबों रुपयों के माल परिवहन की सुरक्षित संचालन की जवाबदारी होती है, पहले से ही रेस्ट की कमी, छुट्टियों का नहीं मिलने, कार्य के अधिक बोझ से तनाव में काम करने ये स्टाफ मजबूर था, ऊपर से आज 6 फरवरी को जबलपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (कर्षण/परिचालन) द्वारा रनिंग स्टाफ के अवकाश के संबंध में एक आदेश जारी किया. जैसे ही यह आदेश क्रू लॉबी पहुंचा और इसकी जानकारी रनिंग स्टाफ को लगी, उनमें आक्रोश फैल गया. यूनियन ने आशंका जताई कि इन आदेशों से रनिंग स्टाफ में पैदा हुए तनाव से SPAD होने की सम्भावना बढ़ गई है.
यूनियन ऐसे अव्यवहारिक आदेश को सहन नहीं करेगी
वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री कामरेड मुकेश गालव ने कहा कि यूनियन इस तरह के मनमाने निर्णय को मंजूर नहीं करेगी. स्टाफ को पर्याप्त रेस्ट व अवकाश नितांत आवश्यक है. इस आदेश के संबंध में पमरे महाप्रबंधक से चर्चा की जायेगी.
यूनियन की गेट मीटिंग में होगा विरोध
वहीं यूनियन के मंडल अध्यक्ष काम. बीएन शुक्ला व मंडल सचिव रोमेश मिश्रा ने कहा कि यूनियन सीईडीईई टीआरओ के आदेश के खिलाफ गेट मीटिंग करने जा रही है और इस आदेश के खिलाफ आरपार के संघर्ष किया जायेगा.
यह है जारी आदेश, जिसका हो रहा विरोध
1. क्रू की छुट्टियाँ, 3 दिन से अधिक की अनुमति केवल सीनियर डीईई/टीआरओ जबलपुर द्वारा द्वारा दी जाएगी.
2. लॉबी पर्यवेक्षक/सीसीओआर/सीसीसीओआर द्वारा किसी भी दल को सीनियर डीईई/टीआरओ की अनुमति के बिना न तो रोड साइड स्टेशन से और न ही रनिंग रूम से मुख्यालय में वापस आने की अनुमति दी जाएगी.
3. छुट्टी लेने के बाद, क्रू को 6.00 बजे के बजाय 00.00 बजे के बाद बुक किया जाएगा.
4. मुख्यालय विश्राम 14+2 घंटे और आउट स्टेशन विश्राम 6+2 घंटे होगा. इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.
5. प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट (पीएमसी) 31.03.2024 तक प्रतिबंधित है.
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