नई दिल्ली. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट बीआरएस विधायक के कविता के खिलाफ उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर तीसरे पूरक आरोप पत्र पर सुनवाई हुई. CBI की ओर से पेश SPP डीपी सिंह ने कहा कि मामले का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है. हम जानते हैं कि एक नीति बनाई गई थी और साउथ ग्रुप का प्रभाव था. ग्रुप के सभी प्रमुख व्यक्ति कविता के आदेश के तहत काम करते थे.
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) विधायक के कविता की जमानत याचिका खारिज करने के एक हफ्ते बाद के कविता ने एक डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका दायर की है. CBI की ओर से पेश SPP डीपी सिंह ने कहा कि मामले का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है. हम जानते हैं कि एक नीति बनाई गई थी और साउथ ग्रुप का प्रभाव था. उन्होंने कहा कि मैं उन बयानों की एक सूची दूंगा जिन पर मैं भरोसा कर रहा हूं. के कविता की ओर से वकील नितेश राणा और मोहित पी राव पेश हुए. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 6 जुलाई को संज्ञान के उद्देश्य से आरोप पत्र पर विचार करते समयए अदालत ने विशेष रूप से यह आदेश दिया था कि आरोप पत्र दोषपूर्ण था. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग कर रहा है क्योंकि सीबीआई 60 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर पूर्ण आरोप पत्र दायर करने में विफल रही है. यह भी प्रस्तुत किया गया कि उसे मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत और वर्तमान जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. उसकी पिछली नियमित जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थीं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम नरेन्द्र मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने संबंधी याचिका खारिज की..!
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