काउंसिल ने ठुकराया 113 चीजों का जीएसटी रेट बदलने का प्रस्ताव, सिर्फ चुनिंदा वस्तुओं की दरों में होगा बदलाव

काउंसिल ने ठुकराया 113 चीजों का जीएसटी रेट बदलने का प्रस्ताव, सिर्फ चुनिंदा वस्तुओं की दरों में होगा बदलाव

प्रेषित समय :16:32:34 PM / Thu, Jun 23rd, 2022

दिल्ली. जीएसटी काउंसिल ने 113 वस्तुओं की दर में बदलाव किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, वहीं अगले सप्ताह होने वाली बैठक में कुछ चुनिंदा आइट्म्स को टैक्स रेट्स बदले जाने  का निर्णय लिया जाएगा, जिनका रिकमेंडशन फिटमेंट पैनल ने किया है. मिली जानकारी के अनुसार 113 आइट्म्स को लेकर गुड्स् एंड सर्विसेस टैक्स दरें बदलने की मांग को ठुकरा दिया गया है.

वहीं बताया जा रहा है कि केवल कुछ ही चीजों की दरों में बदलाव होगा. जिन 113 चीजों की दरों में बदलाव का सुझाव दिया गया है, उनमें गुड़, सिरप में कटे फल और सब्जियां, अखरोट, चिकित्सा उपकरण, नकली जरी, रूफटॉप सोलर पैनल, और हथकरघा इत्यादी शामिल हैं.

फिटमेंट पैनल ने कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किए जाने की मशविरा दिया था, लेकिन आखिरी फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पर छोड़ दिया था. केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के रेट फिटमेंट पैनल ने तर्क दिया है कि कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर कम दर के कारण रत्न और आभूषण इंडस्ट्री के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट में रुकावट आ रही है.

फिटमेंट पैनल ने अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिसीज, डायवर्टीकुलिटिस, आदि से पीडि़त रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शरीर से अपशिष्ट एकत्र करने के लिए वाटरप्रूफ पाउच सहित ओस्टोमी उपकरणों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है.

साथ ही आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण (शरीर में ट्रॉमा, स्पाइन और आर्थोप्लास्टी प्रत्यारोपण), ऑर्थोस (स्प्लिंट्स, ब्रेसिज, बेल्ट और कैलीपर्स) और कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण के लिए 5 प्रतिशत की एक समान दर की भी सिफारिश की है. फिटमेंट पैनल ने नोट किया कि कुछ विशेष वस्तुओं के लिए 5 प्रतिशत की जीएसटी दर और बाकियों के लिए 12 प्रतिशत दर भ्रम पैदा करती है.

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