IRDA का इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश: हेल्थ पॉलिसी के तहत देना होगा मानसिक बीमारियों से जुड़ा बीमा कवर

IRDA का इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश: हेल्थ पॉलिसी के तहत देना होगा मानसिक बीमारियों से जुड़ा बीमा कवर

प्रेषित समय :13:42:31 PM / Mon, Oct 31st, 2022

दिल्ली. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को 31 अक्टूबर से पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मानसिक बीमारी के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है. आईआरडीए ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट मानसिक बीमारी से जुड़ा कवर देंगे और एमएचसी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का पालन करेंगे. बीमा कंपनियों से 31 अक्टूबर 2022 से पहले इस अनुपालन की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है.

गौरतलब है कि बीमा पॉलिसी में मानसिक बीमारी से संबंधित बीमारियों को शामिल करने के लिए 5 साल पुराना कानून होने के बावजूद कई बीमा कंपनियों ने इससे जुड़े प्रावधानों को शामिल नहीं किया. लेकिन अब एक बार फिर आईआरडीए ने निजी बीमा कंपनियों को इस महीने के अंत तक इस नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. इससे पहले अगस्त 2018 में आईआरडीए ने सभी बीमा कंपनियों को अधिनियम के प्रावधानों का तत्काल प्रभाव से पालन करने का निर्देश दिया था और कहा था कि बीमाकर्ताओं को शारीरिक और मानसिक बीमारियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए.

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 का उद्देश्य है कि मानसिक बीमारियों से जूझ रहे प्रत्येक नागरिक को सही स्वास्थ्य देखभाल और सर्विसेज मिल सके. आईआरडीएआई सर्कुलर के अनुसार, 31 अक्टूबर 2022 तक सभी बीमा कंपनियों को सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने होंगे जो मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारियों को कवर कर सकें.

इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों ने मानसिक बीमारियों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी है लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने इन प्रावधानों का शामिल नहीं किया है. लेकिन अब आईआरडीए के निर्देश से बीमा कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और इसका सीधा लाभ पॉलिसीधारकों को मिलेगा.  हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि बीमा कंपनियां हेल्थ पॉलिसी में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किस तरह की समस्याओं को शामिल करने जा रही हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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