कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

प्रेषित समय :16:45:08 PM / Thu, Feb 23rd, 2023

दिल्ली. पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर फंसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए सारी एफआईआर एक साथ करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली की निचली अदालत शाम तक खेड़ा को अंतरिम जमानत देगी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़कर रोक लगाने की मांग की थी. सिंघवी की इस मांग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ठीक है हम सारी एफआईआर एक जगह कर देते हैं.

अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ, बनारस और असम में केस दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रायपुर जाने नहीं दिया और फिर असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान सिंघवी ने कहा कि यह पूरा मामला दरअसल कन्फ्यूजन का था कि असल नाम दामोदर दास या कुछ और मैं खुद टीवी पर बैठता हूं, मैं मानता हूं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था.

इस पर असम सरकार की तरफ से पेश एएसजी एश्वर्या भाटी पेश ने कहा कि वीडियो देखिए क्या बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था. इसके बाद सीजेआई ने पवन खेड़ा का वीडियो देखा. इस दौरान एएसजी ने दलील दी कि पीसी में देखा जा सकता है कि किस तरह से हंस रहे थे, ये देश के पीएम के प्रति बोला जा रहा था. हालांकि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए यूपी और असम सरकार को नोटिस जारी किया कि सारी एफआईआर एक जगह कर दी जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले में अलगी सुनवाई सोमवार को तय की है. ऐसे में दिल्ली की निचली अदालत आज शाम तक अंतरिम ज़मानत देगी और फिर सोमवार को सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि पवन खेड़ा को आज गुरुवार को दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से असम पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया. वह रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया. अब उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां असम पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा पर असम के 15 जिलों में 15 मुकदमे दर्ज हैं.

इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतार दिया गया. पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि किस आधार पर खेड़ा को नीचे उतारा गया है और देश में कानून का कोई राज है या नहीं. यह घटना इंडिगो की विमान संख्या 6 ई 204 में हुई और विरोध में कांग्रेस के कई नेता विमान से नीचे उतर गए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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