एमपी में कोरोना से मौत पर मिलेगे 50 हजार रुपए, दिसम्बर तक लागू रहेगें नए नियम

एमपी में कोरोना से मौत पर मिलेगे 50 हजार रुपए, दिसम्बर तक लागू रहेगें नए नियम

प्रेषित समय :18:14:08 PM / Sun, Nov 21st, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना से मौत होने पर मिलेगा 50 हजार रुपए मुआवजा, राज्य की शिवराजसिंह चौहान सरकार ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए है, जिसमें कहा गया है कि मुआवजा राशि पाने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना से मौत जरुरी नहीं है, दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित करने के अधिकारी कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए है, यह कमेटी 30 दिन में निर्णय लेगी.

                          बताया गया है कि इसके लिए मृतक के परिजनों को कमेटी के सामने आवेदन के साथ दस्तावेज देने होगें, इसके बाद परिजनों के खाते में सीधे रुपए पहुंचेगेे, सरकारी रिकार्ड के अनुसार कोरोना से अब तक 10526 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके अलावा भी मौते हुई है लेकिन प्रमाणपत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है. मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को कोरोना का डेथ सार्टिफिकेट देना होगा, राज्य सरकार स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से यह राशि देगी, जिला आपदा प्रबंधन कमेटी रुपयों का वितरण करेगी, इसके लिए जो भी दावेदार होगा, वह संबंधित अर्थारटी के सामने जरुरी दस्तावेज और प्रमाणपत्र पेश करेगें, जिनकी जांच के बाद 30 दिनों के अंदर अनुग्रह राशि दी जाएगी, यह राशि आधार लिंक होगी, जो सीधे ट्रांसफर प्रोसेस से मृतक के परिजनों को मिलेी. यहां तक कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जहां कोई मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना का उल्लेख नहीं है या मृतक के वारिस का प्रमाणपत्र में उल्लेख नहीं है तो जिला स्तर पर गठित समिति कोरोना संक्रमण से मृत्यु प्रमाणित करने के लिए समिति के समक्ष आवेदन कर सकतें हैं. जिलों में जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीएमएचओ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल कालेज प्राचार्य या एचओडी होगें, इसके अलावा जहां पर मेडिकल कालेज है तो वहां के विषय विशेषज्ञ सदस्य होगें. अधिकारियों की माने तो अनुग्रह राशि की पात्रता में पहले मृतक की पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो, वे पहले हकदार होगें, यदि पत्नी या पति नहीं है तो ऐसे में अविवाहित विधिक संतान पात्र होगी, यदि संतान नहीं है तो माता-पिता को राशि दी जाएगी.

इनके परिजनों को परिजनों को नहीं मिलेगा मुआवजा-

अधिकारिक सूत्रों की माने तो जहर, दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या को कोविड से मौत नहीं माना जाएगा, भले ही व्यक्ति उस वक्त कोरोना संक्रमित क्या न हो. ऐसे व्यक्ति, शासकीय कर्मचारियों के परिजनो को जिन्हे मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना का लाभ दिया गया है या फिर इन योजनाओं में लाभ के लिए पात्र है उन्हे भी मुआवजा नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लागू बीमा योजना के तहत शामिल शासकीय कर्मी इसके लिए पात्र नही होगें. कोविड से मौत के लिए दी जाने वाली राशि के लिए नियत तिथि की गणना कोविड संक्रमण के देश में प्रकरण में आए जाने की तारीख से होगी, अनुग्रह राशि का प्रावधान कोविड संक्रमण को महामारी के रुप में अधिसूचना रद्द करने या अनुग्रह राशि के संबंध में आगामी आदेश जो भी पहले हो, तक ही लागू रहेगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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